बिहार विधानसभा चुनाव 2025: आदर्श आचार संहिता लागू, जिलाधिकारी की प्रेस वार्ता

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पूर्वी चंपारण, 06 अक्टूबर 2025: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को लेकर जारी किए गए प्रेस नोट के बाद, जिले में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी  सौरभ जोरवाल ने चुनावी आचार संहिता लागू कर दी है, जो जिले भर में सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य होगी। 

 जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी साझा की। इसमें बताया गया कि पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी, और उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन 20 अक्टूबर तक किया जा सकता है।

चुनाव प्रक्रिया के तहत, 23 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी, जबकि मतदान 11 नवंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी कार्यालयों से सभी प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी, और सार्वजनिक स्थलों से 48 घंटे के अंदर सभी पोस्टर, फ्लेक्स और होर्डिंग्स हटाने का निर्देश दिया गया है।

ईसके अतिरिक्त, लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा, इसके बाद इसका प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में कुल 3434575 मतदाता हैं, जिसमें 1830935 पुरुष और 1603576 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा, 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदान किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल की कंपनियां जिले में तैनात की गई हैं, और 70 चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही, जिले में शस्त्र सत्यापन और अवैध शराब, मादक पदार्थों की जब्ती की गई है। उन्होंने चुनाव में धनबल और बाहुबली के प्रभाव को रोकने का संकल्प लिया है।

चुनाव सुरक्षा को लेकर जिले में छापेमारी और विशेष निगरानी अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे चुनाव में किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त न हों और सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी

इस प्रेस वार्ता में नगर आयुक्त, सहायक समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी उपस्थित थे।