बच्चा गोद लेने के लिए दंपत्ति नीचे दिये गए नियम को जानना होगा

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मोतिहारी जिला बाल संरक्षण इकाई, पूर्वी चंपारण के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित एक बालक को अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा द्वारा कानपुर के दंपति को दत्तक ग्रहण पूर्व पालक देखरेख, प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर में स्थानांतरित किया गया।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दत्तक ग्रहण मार्गदर्शिका 2022 के प्रावधानों के अनुसार बालक को दत्तक ग्रहण के लिए प्रदान किया गया है। अपर समाहर्ता श्री मुकेश कुमार सिन्हा ने बालक के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और दंपति को बधाई दी। दत्तक ग्रहण के लिए इच्छुक दंपति (PAPs) www.cara.nic.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक, बाल संरक्षण पदाधिकारी, प्रबंधक आदि मौजूद थे।

जानिए दत्तकग्रहण के क्या नियम हैं-

बच्चा गोद लेने के लिए दंपत्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होने के साथ-साथ कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। दत्तक ग्रहण के लिए दोनों पति-पत्नी की सहमति आवश्यक है। विभिन्न आयु वर्ग के दंपत्तियों के लिए अलग-अलग आयु के बच्चों की पात्रता होती है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वेबसाइट www.cara.nic.in पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।