मोतिहारी श्रम अधीक्षक, द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य से बाहर अगर किसी भी श्रमिक दुर्घटना होती है तो बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना 
अनुदान योजना-2008 के अंतर्गत श्रमिक की दुर्घटना मृत्यु उपरांत ₹1,00,000/- उनके निकटतम आश्रित को, दुर्घटना उपरांत पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में ₹75,000/- एवं दुर्घटना उपरांत आंशिक अपंगता की स्थिति में ₹37,000/- उक्त श्रमिक को दी जाती है! इस योजना को दिनांक-22.06.2021 से योजना के लाभ प्राप्त किए जाने हेतु लाभुक द्वारा संबंधित प्रखंड के RTPS केंद्रों के माध्यम से तथा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है! उप के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सूचित करने हेतु अपर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निर्देशित भी किया गया है!
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना-2008 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:- मृतक का आधार कार्ड या पहचान पत्र, प्राथमिकी की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आश्रित का आधार कार्ड या पहचान पत्र, आश्रित का बैंक पासबुक की प्रति, निवास प्रमाण-पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र एवं मुखिया द्वारा निर्गत कार्य की प्रकृति प्रमाण-पत्र की मृतक मृत्यु के पूर्व क्या कार्य करते थे!








